फतेहाबाद 31 जुलाई/निस- उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए किसान सेवा केंद्र भूना को किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को 40 हजार रुपए की बीमा राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने व एक हजार रुपए वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में नाढ़ोड़ी निवासी रोशनी देवी ने अपने एडवोकेट महेन्द्र धानियां की मार्फत कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसके किसान पति हंसराज ने किसान सेवा केंद्र भूना से इफको की दस कट्टे खाद खरीदी थी। जिस पर उसे 40 हजार रुपए बीमा राशि की सुविधा दी गई थी हंसराज की मौत के बाद जब उसकी पत्नी ने किसान सेवा केंद्र के कई चक्कर काटे तो उसे बीमा राशि नहीं दी।