Wednesday, July 30, 2008

कालोनाइजरों को नोटिस

फतेहाबाद 30 जुलाई/निस- नगर योजनाकार विभाग ने भूना में कालोनाइजरों द्वारा हिसार रोड़ पर विकसित की जा रही अवैध कालोनी श्री गणेश एन्कलेव के मालिकों को कन्ट्रोल एक्ट 1963 की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किए हैं। नगर योजनाकार विभाग ने वहां बने चार मकानों व निर्माणाधीन कुछ मकानों के मालिकों को भी नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रुकवा दिया है। नगर योजनाकार अनिल नरवाल ने कहा है कि यह कालोनी अवैध है और कोई भी व्यक्ति यहां प्लाट खरीदता है, वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यहां होने वाला निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा, जिसे गिरा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिसार रोड़ पर गणेश प्रोपर्टी के कुछ लोगो द्वारा साढ़ें 17 एकड़ में अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इसी के चलते जमीन मालिक करण सिंह निवासी रामसरा, अभय निवासी सरवरपुर, राजाराम निवासी सीतो (पंजाब), सुरेश निवासी हिसार, सेठ शत्रुघ्न फतेहाबाद, बलवान सिंह फौजी ढाणी गोपाल, राजेश फतेहाबाद को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है। नगर योजनाकार के इस कड़े कदम से कालोनाइजरों में हड़कम्प मचा हुआ है। नगर योजनाकार ने बताया कि फतेहाबाद में हुडा द्वारा अवार्ड किए गए सैक्टर 9,10,11,11ए का ले-आउट प्लान एक महीने में तैयार कर सरकार को भेज दिया जाएगा। उसके बाद इस क्षेत्र में सैक्टरों के प्लाट निकाले जाएंगे।