Monday, July 14, 2008

सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा सहायता

चंडीगढ़ 14 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मत्रिंमण्डल की बैठक में भारत के सविंधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार नियम 2006 के तहत श्रेणी ‘‘क’’ एवं ‘‘ख’’ के मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को पूर्व प्रभावी तिथि से अनुकम्पा सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय श्रेणी ‘‘क’’ एवं ‘‘ख’’ के मृतक तथा लापता कर्मचारियों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता नियम 2006 के अनुसार दी जाएगी, जो मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को 24 नवम्बर, 2006 की बजाय पहली अगस्त, 2006 से अनुदान प्राप्त करने का पात्र बनाती है, जैसा कि श्रेणी ‘‘ग’’ एवं ‘‘घ’’ के मृत सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। प्रवक्ता ने कहा कि इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि श्रेणी ‘‘क’’ एवं ‘‘ख’’ के मृत कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु पहली अगस्त, 2006 तथा 23 नवम्बर, 2006 की अवधि के दौरान हुई थी, के आश्रित इस सुविधा से वचिंत रह गए हैं, अब यह प्रस्तावित है कि ये नियम 24 नवम्बर, 2006 की बजाय पहली अगस्त, 2006 से लागू किए जाने चाहिएं।