Monday, July 14, 2008

विभिन्न मदों पर वैट की दर में कमी

चंडीगढ़ 14 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मत्रिंमण्डल की बैठक में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न मदों पर वैट की दर में कमी करने या छूट देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से व्यापार, उद्योग एवं उपभोक्ताओं को लगभग 75 से 80 लाख रुपये वार्षिक का लाभ होगा। बैठक में मक्की के मोटे छिलके को कर से छूट प्रदान करने तथा लकड़ी के बक्सों, लिथ फिल्म तथा औद्योगिक इनपुट्स के रूप में प्रयोग होने वाले 19 कैमिकल्ज एवं हार्डवेयर इनपुट्स पर कर की दर घटाकर चार प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। कैमिकल्ज एवं हार्डवेयर इनपुट्स में लैड ऑक्साइड, रेड लैड एवं आरेंज लैड, हाईपोक्लोराइटस, कमर्शियल कैल्शियम हाइपो क्लोराइटस, सल्फेटस, एलम्स, परओक्सो सलफेट्स, सिलिकेटस, कमर्शियल अलकली मैटल सिलिकेटस, बुटन-1 ओल (एन-बुटायल अल्कोहल), अमोनियम डीहाइड्रोजन ओर्थोफास्फेट तथा उसका डाई अमोनियम के साथ मिश्रण, कलीनिंग तथा डीग्रीसिंग प्रेपरेशनस, मैटल के लिए पॉलिश तथा कम्पोजिशन, बोन्स से निकाले गए ग्लूज, इलैक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न एडिटिवस, सालटस, सटिपरस, पैसिवेशनस, इण्टरमिडीऐटस तथा अन्य कैमिकल जैसेकि निक्कल, जिंक, कॉपर, साटिन निक्कल, क्रोम ब्रास, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमीनियम, लैड टिन, टिन कोबाल्ट, वाटर ट्रीटमेंट कैमिकल्ज एवं आइयोन एक्सचेंजरज शामिल हैं। ऐसे अन्य मदों में पावर कपैसिटरस, 24 इंच तथा इससे अधिक चौड़ी परफोरेटड शीट्स, एलिवेटर बक्कट्स, बक्कट्स के बोल्ट, अन्य इनआरगैनिक ऐसिड तथा नान मैटलस के अन्य इनआरगैनिक आक्सीजन कम्पाउडस, कैमिकली डिफाइंड अथवा अन्य आर्टिफिशियल कोरनडम चाहे कैमिकली डिफाइंड हों या नहीं, एल्युमोनियम आक्साइड, एल्युमीनियम हाईड्रोआक्साइड शामिल हैं। इथेलिन, प्रोपीलिन की प्रविष्टि संख्या 74 को एकाययलिक हाईड्रोकारबनस से बदला जाएगा। मत्रिंमण्डल ने 39लाख रुपये से अधिक के बकायों को बट्टे खाते में डालने का भी निर्णय लिया, क्योकिं सभी प्रक्रियाओं एवं भरसक प्रयासों के बावजूद भी इनकी वसूली नहीं हो पाई। इस आशय का निर्णय मत्रिंमण्डल ने आबकारी एवं कराधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है। कमेटी ने 5 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले मामले पर विचार किया है। ऐसे कुल 25 मामले हैं, जिनका बकाया माफ किया गया है। मत्रिंमण्डल ने वर्ष 2008-09 के लिए हरियाणा वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण में प्रस्तावित कर राहत को क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची ‘‘ख’’ एवं ‘‘ग’’ को संशोधित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। वित्त मंत्री ने ऊर्जा की बचत करने वाले टी-5, 28-वाटस इलैक्ट्रॉनिक ब्लास्टर युक्त इलैक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट्स की चोक पर कर को 12।5प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित किया था। इसी प्रकार, वित्त मंत्री ने सेनेटरी नैपकिन्ज एवं डाइपर्ज पर 12।5 प्रतिशत के कर को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, अब खिलौनों, बैटरी चालित इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रॉनिक खिलौनों को छोड़कर, को कर से छूट होगी। मत्रिंमण्डल ने हरियाणा के विभिन्न डीलरों द्वारा राजनयिक मिशनों एवं दूतावासों को की गई बिक्री को वैट से छूट प्रदान करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम के नियम 25 को संशोधित करने की भी स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार को अमेरिका, कोरिया तथा कज़ाकिस्तान जैसे देशों के दूतावासों से हरियाणा के विभिन्न डीलरों से उन द्वारा की गई खरीद पर अदा किए गए वैट को वापिस करने का बार-बार आग्रह प्राप्त हो रहा है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 तथा उसके अधीन नियमों में अदा किए गए कर की वापिसी का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे विदेशी राजनयिक मिशनों अथवा वाणिज्यिक दूतावासों को छूट देने के लिए नियमों में कोई सूची निर्धारित नहीं की गई है। पड़ौसी राज्य दिल्ली एवं पंजाब द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियमों के तहत विदेशी राजनयिक मिशनों या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अदा किए गए मूल्य वर्धित कर को वापिस करने का प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है, इसलिए हरियाणा मत्रिंमण्डल ने भी भारत में राजनयिक मिशनों तथा दूतावासों को ऐसी छूट देने पर सहमति जताई है। मत्रिंमण्डल ने हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियमों,2003 को भी अपनी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है।