Tuesday, August 12, 2008

हत्यारे पति को उम्रकैद

फतेहाबाद 12 अगस्त/निस- जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएस विर्क की कोर्ट ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए हत्यारे पति पाला सिंह निवासी ब्राह्माणवाला को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में झंडूके (पंजाब) निवासी सुखदेव सिंह ने पाला सिंह पर अपनी बहन गुरमीत कौर की हत्या करने की शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने 31 मई 2004 को पाला सिंह पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था।