Wednesday, August 6, 2008

किसानो को तोहफा -स्टांप ड्यूटी की छूट सीमा दो-गुणा बढ़ी

चंडीगढ़, 6 अगस्त -

कृषक समुदाय को और अधिक लाभ देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने आज फसली ऋणों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी की छूट सीमा दो-गुणा से बढाकर दो लाख रुपये तक करने का निर्णय लिया है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राज्य से सम्बन्धित लम्बित मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एक बैठक में लिया गया। फसली ऋणों पर स्टांप ड्यूटी में छूट सीमा बढाए जाने के निर्णय से कृषि ऋण को बढावा मिलेगा और इस प्रकार किसानों को लाभ होगा। हालाकिं ट्रैक्टर ऋणों के मामले में यह सीमा तीन लाख रुपये तक रहेगी। स्वत्वलेखन बंधकपत्र जमा करवाकर एक समान गिरवी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बैंकर्स से आग्रह किया कि भूमि रेहनदारी पर कर अग्रिम देते समय उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फ्लोर रेटों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फ्लोर रेट निर्धारित करने के साथ-साथ भूमि मालिकों को उनकी भूमि अधिग्रहण के बदले क्षतिपूति के लिए सालाना रायल्टी देने का भी प्रावधान किया है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां जमीन की कीमत अत्याधिक है बैंकों को एक समान गिरवी के मुद्दे पर अपने नियमों में संशोधन करना चाहिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को जारी अपनी अधिसूचना उपलब्ध करवाएगी ताकि इसे अन्य सम्बन्धित बैंकों में वितरित किया जा सके। श्री हुड्डा ने बैंको को कृषक समुदाय को त्वरित ऋण उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया ताकि धन के अभाव में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।