Saturday, September 27, 2008
इनैलो नेता गुरमुख को एक साल की कैद
फतेहाबाद 27 सितम्बर/निस- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अनीता दहिया की अदालत ने चैक बाउंस मामले में सुखराज सिंह निवासी माजरा रोड़ की शिकायत पर इनैलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुरमुख सिंह को एक साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार सुखराज सिंह ने अदालत मं याचिका दायर कर कहा था कि इनैलो नेता गुरमुख सिंह ने पीटीआई अध्यापक लगवाने के लिए दो लाख रुपए लिए थे मगर वह उन्हें अध्यापक नहीं लगवा सके। दो लाख रुपए वापिस मांगने पर गुरमुख सिंह ने 12 अगस्त 2005 को 50 हजार, 5 दिसंबर 2005 को 25 हजार और 20 जून 2007 को 15 हजार तथा 27 जनवरी 2008 को 25 हजार रुपए लौटा दिए तथा बाकी 85 हजार रुपए की राशि का पीएनबी फतेहाबाद का चैक दे दिया। जब सुखराज ने बैंक में चैक लगाया तो चैक डिस ऑनर हो गया। गुरमुख सिंह ने अदालत में इन आरोपों को गलत ठहराया मगर अदालत ने सुखराज के आरोपों को सही मानते हुए गुरमुख सिंह को एक साल की कैद व दो हजार रुपए जुर्माना ठोका है। दो हजार रुपए न भरने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।