Thursday, September 11, 2008
अफीम तस्कर को 10 साल की कैद
फतेहाबाद 11 सितम्बर/निस- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस दहिया की कोर्ट ने अफीम तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अफीम तस्कर रामनारायण निवासी बोस्ती को 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने राम नारायण को 25 जनवरी 2003 को चार किलो अफीम सहित काबू किया था।