
नई दिल्ली 05 सितम्बर
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। इसी अदालत ने रा’य में तीन हजार से अधिक जेबीटी टीचरों की भरती में दोनों द्वारा कथित गडबडी को लेकर सम्मन जारी किया था। विशेष सीबीआई अदालत के जज आर.के. यादव ने 50-50 हजार के मुचलके पर दोनों की जमानत मंजूर कर ली। गौरतलब रहे कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह, ओएसडी संजीव कुमार, आईएएस अधिकारी विद्याधर व शेरसिंह बड़शामी के विरूद्ध मुकद्दमा दर्ज किया था।